कानपुर। न्यू कानपुर सिटी योजना को लेकर कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) को बड़ी कानूनी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योजना के लिए किए जा रहे भूमि अधिग्रहण के खिलाफ दाखिल याचिका को निरस्त कर दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण और विकास कार्यों का रास्ता साफ हो गया है।
जानकारी के अनुसार किसान अनुप सिंह यादव एवं अन्य काश्तकारों ने भूमि अधिग्रहण के विरोध में हाईकोर्ट में रिट संख्या 27768/2026 दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए केडीए के पक्ष में फैसला सुनाया। प्राधिकरण की ओर से मुख्य स्थायी अधिवक्ता तथा अधिवक्ता जोगेश मौर्य ने पक्ष रखा।
केडीए की न्यू कानपुर सिटी योजना का कुल क्षेत्रफल 153.31 हेक्टेयर है। इसमें से अब तक 108 हेक्टेयर भूमि, यानी करीब 71 प्रतिशत क्षेत्र का अधिग्रहण और क्रय किया जा चुका है। शेष भूमि सहमति के आधार पर अधिग्रहित की जा रही है।
परियोजना क्षेत्र में विकास कार्य भी शुरू हो चुके हैं। केडीए के विशेष कार्याधिकारी सत शुक्ला ने बताया कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में किसी प्रकार की कानूनी बाधा नहीं रहेगी और योजना का कार्य तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा।







